स्वास्थ्य और मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसीधारकों को 15 मई तक प्रीमियम भुगतान करने की छूट
Central Government issues Notifications allowing Health and Motor (Third Party) insurance policyholders to make premium payments till May 15th which are due for renewal during COVID-19 lockdown
To ensure a continued cover and hassle-free claims payment during the grace period
नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2020. केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों, जिनका नवीकरण कोविड-19 लाकडाउन के दौरान नियत है, को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की है ।
एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक अनुग्रह अवधि के दौरान एक निरंतर कवर और परेशानी मुक्त दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह छूट दी गई है।
विज्ञप्ति के मुताबिक बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए, जिनकी पालिसियां का नवीकरण कोविड-19 लाकडाउन के दौरान नियत है, 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन (थर्ड पार्टी) बीमा पालिसियां 25 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के परिणामस्वरूप, देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 मई, 2020 को या उससे पहले अपनी पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उस तिथि से, जो पालिसी के नवीकरण के लिए निर्धारित है, सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।
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