CPI (ML) welcomes High Court order in Lucknow hoardings case
लखनऊ, 9 मार्च। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) की राज्य इकाई ने सीएए-विरोधियों की लखनऊ में लगे होर्डिंग्स मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने और उन्हें हटाने का आदेश पारित करने का स्वागत किया है।
पार्टी ने कहा है कि अदालत का यह फैसला संविधान व नागरिक आजादी की हिफाजत को लेकर न्यायपालिका से जो जन अपेक्षा है, उसके अनुरूप है।
पार्टी राज्य सचिव सुधाकर यादव ने सोमवार को जारी बयान में उम्मीद जताई कि सरकार की संविधान-विरोधी कार्रवाइयों और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर आक्रमण के मामलों में भी उच्च न्यायपालिका का आगे भी इसी तरह का जनपक्षधर रुख कायम रहेगा।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा लंबे समय तक धारा 144 लगा कर धरना-प्रदर्शन और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना भी अधिकारों का दुरूपयोग है और इस पर भी हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर प्रदेश में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली जैसे मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए।
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