Deadline for filing income tax returns extended till 31 December
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नई दिल्ली, 24 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए, शनिवार को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को और एक महीना बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 किए जाने की घोषणा की है।
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पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।
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वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 दिसंबर 2020 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2021 तय की गई है।
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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए किया गया विस्तार कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक और नियामक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर दिया गया है।
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स्व मूल्यांकन कर भुगतान के लिए छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देते हुए करदाताओं की इस श्रेणी द्वारा कर रिटर्न भी अब 31 जनवरी, 2021 तक दाखिल किया जा सकता है।
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यह विस्तार उन करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनकी स्व-मूल्यांकन कर देयता एक लाख रुपये तक है।
सरकार 31 मार्च, 2020 को कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट) अध्यादेश, 2020 लेकर आई थी, जिसमें विभिन्न समय सीमाओं को बढ़ाया गया है।
यह अध्यादेश कराधान और अन्य कानूनों (रियायत और कुछ प्रावधानों के संशोधन) अधिनियम की जगह लाया गया है।