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सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई जारी

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Guest writer
01 Sep 2022
फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कार्यकर्ता को शाम 5 बजे तक रिहा करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

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आज 1 सितंबर 2022, गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता, तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ, दर्ज मामले के संबंध में, गुजरात राज्य के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए। तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में, एक कथित साजिश के आरोप में जेल में हैं, और जिनकी जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तीस्ता 25 जून से लगातार जेल में है।

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लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली एक पीठ (A bench headed by Chief Justice of India UU Lalit) ने सुनवाई के दौरान एक बिंदु पर यह संकेत भी दिया कि शीर्ष अदालत तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे सकती है, लेकिन अंततः भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए बार-बार अनुरोध पर सुनवाई को कल यानी 2 सितंबर 2022 दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया।

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मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ, जो तीस्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी, ने कहा कि "मामले की चार या पांच विशेषताएं हमें परेशान करती हैं"।

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पीठ ने निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया :

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  • याचिकाकर्ता दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी के मामले को खारिज करने के अगले ही दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी और प्राथमिकी में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अलावा और कुछ नहीं बताया गया है।
  • गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त को तीस्ता की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक लंबा स्थगन दिया, जिससे नोटिस 6 सप्ताह के लिए वापस करने योग्य हो गया।
  • कथित अपराध हत्या या शारीरिक चोट की तरह गंभीर नहीं हैं, बल्कि अदालत में दायर दस्तावेजों की कथित जालसाजी से संबंधित हैं।
  • ऐसे कोई अपराध नहीं हैं जो जमानत देने पर रोक लगाते हों।

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सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (तीस्ता की ओर से) और एसजी तुषार मेहता के बीच व्यापक बातचीत हुई।

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सामान्य आईपीसी अपराध हैं तीस्ता सीतलवाड के खिलाफ आरोपित अपराध

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी मौखिक रूप से टिप्पणी की कि तीस्ता के खिलाफ आरोपित अपराध सामान्य आईपीसी अपराध हैं, जिसमें जमानत देने पर कोई रोक नहीं है।

"इस मामले में कोई अपराध नहीं है जो इस शर्त के साथ आता है कि यूएपीए, पोटा की तरह जमानत नहीं दी जा सकती है। ये सामान्य आईपीसी अपराध हैं... ये शारीरिक अपराध के अपराध नहीं हैं, ये अदालत में दायर दस्तावेजों के अपराध हैं। इन मामलों में, सामान्य विचार यह है कि पुलिस हिरासत की प्रारंभिक अवधि के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जांचकर्ताओं को हिरासत के बिना जांच करने से रोकता है... और अदालत के कई निर्णयों के अनुसार, एक महिला अनुकूल उपचार की हकदार है।"

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि,

"एफआईआर जैसा कि दस्तावेजों में है, उसमें, अदालत में जो हुआ, उससे ज्यादा उसमे कुछ भी नहीं है। तो, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा, तीस्ता के खिलाफ कोई अतिरिक्त सामग्री पुलिस के पास है? पिछले दो महीनों में, क्या आपने चार्जशीट दायर की है या जांच चल रही है? पिछले दो महीनों में आपको क्या सामग्री मिली है? नंबर एक, महिला ने दो महीने की कस्टडी पूरी कर ली है। नंबर 2, आपसे हिरासत में पूछताछ की गई है। क्या आपने इससे कुछ हासिल किया है? इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय 3 अगस्त को नोटिस जारी करता है और इसे 19 सितंबर की तारीख तय करता है। इतना लम्बा समय ? आश्चर्य जताया है।"

सीजेआई ने पूछा कि,

"क्या गुजरात उच्च न्यायालय में यह एक स्टैंडर्ड चलन है कि जमानत की याचिकाओं पर लंबी तारीखें दी जाएं ? हमें एक भी मामला दिखा दें, जहां एक महिला इस तरह के मामले में शामिल हो और हाइकोर्ट ने उसे 6 सप्ताह का समय सुनवाई के लिए दिया हो?"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने जवाब दिया कि,

"किसी भी महिला ने इस तरह के अपराध नहीं किए हैं।"

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के तर्क के जवाब में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए लंबे स्थगन के बारे में टिप्पणी की कि

"यह एक असाधारण मामला नहीं था जहां सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसने अंतरिम जमानत देने और गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई जारी रखने की भी इच्छा व्यक्त की।"

मुख्य न्यायाधीश ने एसजी से जांच के सटीक "काल और दिशा" के बारे में भी पूछा।

"आपकी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए, अगर फैसला 24 जून को आता है, तो 25 को शिकायत दर्ज हो जाती है। जिस अधिकारी ने शिकायत की, वह इसके अलावा अन्य जानकारी नहीं दे पाया। एक दिन के भीतर एक शिकायत दर्ज की गई... चार या पांच ऐसे बिंदु या विशेषताएं हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं।"

सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 136 के क्षेत्राधिकार के तहत तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर विचार (Consideration of Teesta Setalvad's bail plea under the jurisdiction of Article 136) करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक आपत्ति उठाई-

"मेरा पहला तर्क यह है कि यह सब किसी अन्य सामान्य अभियुक्त की तरह उच्च न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए... मैं इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूं, इसलिए मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। वास्तव में इस प्रकृति की स्थिति में, यदि कोई अन्य सामान्य वादी इस अदालत में आया होता तो, क्या उसका मामला सुना जाता ? हजारों अन्य वादी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ... बड़ी संख्या में अभियुक्तों के लिए ये तारीखें दी जाती हैं। लेकिन सभी आरोपी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि इस तरह की धारणा अदालत के मस्तिष्क में जगा सकें।"

तुषार मेहता ने आगे कहा,

"यह ऐसा कोई मामला नहीं है जहां एक आरोपी, अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत में पहुंचा हो और उसे राहत दी जाय। राज्य किसी भी आरोपी के लिए कोई विशेष उपचार नहीं चाहता है। याचिकाकर्ता को कोई विशेष उपचार देने की आवश्यकता नहीं है ... राज्य कानून के शासन का पालन करना चाहेगा, कानून की समानता।"

क्या है तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का मामला

तीस्ता सीतलवाड़ ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीस्ता सीतलवाड़ को 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित बड़ी साजिश में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।

जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मामले को जिंदा रखने, पॉट बॉयलिंग और विशेष जांच दल के जांच पर, सवाल उठाने के लिए "दुस्साहस" दिखाने का दोषी ठहराया था और कहा था कि,

"इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोग प्रक्रिया, कटघरे में रहने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है"।

अगले ही दिन, गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट (जो पहले से ही एक अन्य मामले में कारावास की सजा काट रहे हैं) को 2002 के दंगों के संबंध में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी कार्यवाही दर्ज करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

तीस्ता सीतलवाड़ के एडवोकेट कपिल सिब्बल (Teesta Setalvad's Advocate Kapil Sibal) के तर्क इस प्रकार हैं -

"सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 (जून) को आया, एफआईआर 25 (जून) को दर्ज हुई एक दिन के भीतर वे जांच नहीं कर सकते थे,"

कपिल सिब्बल ने जालसाजी के आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि,

"सभी दस्तावेज एसआईटी द्वारा दायर किए गए थे। "मैंने कुछ भी दर्ज नहीं किया।"

सिब्बल ने आगे कहा कि

"इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, जब सभी कार्यवाही अदालत में हुई है। जब न्यायिक कार्यवाही के संबंध में आरोप जालसाजी या प्रतिवाद से संबंधित हैं, तो एफआईआर बनाए रखने ही योग्य नहीं है और केवल 195 आर/ डब्ल्यू 340 सीआरपीसी के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा की गई शिकायत के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है। सभी "अपराधों में से 471 (आईपीसी) का अपराध ही संज्ञेय है, बाकी गैर-संज्ञेय हैं। सवाल यह है कि सभी दस्तावेज अदालत में दायर किए गए हैं। यदि कोई गड़बड़ी या जालसाजी है, तो यह है कि अदालत शिकायत दर्ज कर सकती है। कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है तो एफआईआर कैसे दायर की जा सकती है?"

धारा 194 के तहत अपराध (offense under section 194) का उल्लेख करते हुए (अपराध की सजा के इरादे से झूठे सबूत देने या गढ़ते हुए) आईपीसी, सिब्बल ने तर्क दिया कि

"यह केवल अदालत द्वारा किया जा सकता है। 194 के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है।"

तीस्ता के खिलाफ आरोपित अन्य अपराधों में धारा 211 (घायल करने के इरादे से झूठा आरोप) आईपीसी शामिल है, जो तीन साल के साथ गैर-संज्ञेय, जमानती और दंडनीय है। धारा 218 (लोक सेवक गलत रिकॉर्ड बनाना या सजा से व्यक्ति को सजा से बचाने के इरादे से लिखना) तीन साल की जेल अवधि के साथ दंडनीय है।

सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि याचिका की स्थिरता के लिए एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के बाद, तीस्ता अब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है। "उच्च न्यायालय, सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार तो कर लेता है, पर, कोई विशेष उपचार नहीं देता है। अन्य नागरिक भी जेल में समान हैं। क्या यह न्यायालय अभ्यास (अनुच्छेद के तहत शक्ति) 136 के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता ?"

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने यह माना है कि नियमित मामलों में उच्च न्यायालयों को ही अंतिम अधिकार बनना चाहिए, भले ही वे गलत हों। शीर्ष अदालत को केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए... उसे, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की नियमित अदालत नहीं बनना चाहिए है। तो उच्च न्यायालय में असफल होने के बाद भी यदि याचिकाकर्ता आता है, तो कानून निर्धारित किया जाता है, उच्च न्यायालय को अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए। वह उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना इस अदालत में पहुंच गई है।"

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "उच्च न्यायालय का कहना है कि जमानत के लिए अंतिम अधिकार एक सिद्धांत नहीं है... हमें प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा।"

सुनवाई जारी है।

(विजय शंकर सिंह)

retired senior ips officer vijay shankar singh

retired senior ips officer vijay shankar singh

Hearing on Teesta Setalvad's bail continues in Supreme Court

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