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Know which essential services will continue even during complete lockdown
In order to prevent the prevention of coronavirus infection, there will be complete lockdown for the next three weeks from 12 o'clock on Tuesday night across the country.
नई दिल्ली, 25 मार्च 2020. कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर देशभर में मंगलवार की रात 12 बजे से अगले तीन सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान भी राशन, दूध, सब्जी, फल आदि मूलभूत जरूरत की चीजों की दुकानों के साथ-साथ, बैंक, बीमा कंपनियों के दफ्तर, एटीएम, प्रिंट एंव इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए देशभर में मध्यरात्रि से अगले 21 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया।
पूर्ण लॉकडाउन के मददेनजर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान भारत सरकार, इसके स्वायत्त निकायों के दफ्तर समेत अधीनस्थ व सार्वजनिक क्षेत्र के तहत आने वाली कंपनियों के कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, एलजीपी समेत पब्लिक युटिलिटीज, आपदा, प्रबंधन, उर्जा उत्पादन व वितरण इकाइयां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पूर्व चेतावनी देनेवाली ऐजेंसियों की सेवा जारी रहेगी।
इसी प्रकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और स्वायशासी निकायों व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन व कारागार की सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा, जिला प्रशासन, कोषागार, बिजली, पानी, सफाई संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी।
हालांकि इन दफतरों में भी कम से कम कर्मचारी रहेंगे और बाकी सभी दफतरों में सिर्फ घर से काम हो सकता है।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों जिनमें सरकारी एवं निजी विनिर्माण व वितरण इकाइयां शामिल हैं वे खुली रहेंगी। मतलब केमिस्ट की दुकानों से लेकर लैब, डिस्पेंसरी बंद नहीं हैं।
रोगीवाहन सेवा भी जारी रहेगी और मेडिकल, पैरा मेडिकल व अस्पतलाओं के कर्मचारियों के लिए परिवहन को भी अनुमति है।
लॉकडाउन के दौरान देश में सभी प्रकार के वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत संचालित राशन की दुकान समेत, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, मिल्क-बूथ, गोश्त व मछली, पशुचारे की दुकानें खुली रहेंगी।
हालांकि घर से बाहर लोगों का आवागमन कम करने के मददनजर जिला प्रशासन होम-डिलीवरी की सुविधा को प्रोत्साहन दे सकता है।
बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियों के दफतर खुले रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्टरॉनिक मीडिया के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दूरसंचार, इन्टरनेट सेवा, प्रसारण व केबल सेवाएं, आइटी और आईटी से संबंधित जो जरूरी सेवाएं हैं जितना भी संभव हो घरों से संचालित होंगी।
खादय पदार्थ, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी ई-कॉमर्स के माध्यम से होगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस रिटेल आउटलेट एवं भंडार खुले रहेंगे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा अधिसूचित कैपिटल एवं डेब्ट बाजार की सेवाएं जारी रहेंगी।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग की सेवाएं बहाल रहेंगी।
प्राइवेट सिक्योरिटी की सेवा जारी रहेगी।
अन्य सभी प्रतिष्ठानों में घर से काम किया जा सकता है।
जरूरी वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के सिवाय सभी औदयोगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
रेल, सड़क एवं हवाई यातायात बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जारी रहेगा।