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अच्छे दिन : रिजर्व बैंक ने बढ़ाई बैंक के निदेशकों के पर्सनल लोन की सीमा

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hastakshep
24 Jul 2021

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 Reserve bank of India increased the limit of personal loan of directors of the bank

मुंबई, 24 जुलाई 2021. (न्यूज़ हेल्पलाइन). रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशकों के पर्सनल लोन की लिमिट बढ़ा दी है।

 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव ख़ास कर बैंक के निदेशकों के पर्सनल लोन की लिमिट से जुड़ा है।

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रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पहले के नियमानुसार किसी बैंक के निदेशकों और उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया जा सकता था।

आरबीआई द्वारा जारी किये नए सर्कुलर के अनुसार, अब बैंकों के बोर्ड निदेशकों और उनके परिवारों को पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का पर्सनल लोन नहीं दिया जा सकता है। अब बैंकों को अपने या किसी दूसरे बैंक के निदेशकों के पति या पत्नी और उस पर डिपेंडेंट बच्चों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पर्सनल लोन देने की अनुमति नहीं होगी।

बैंक निदेशकों का कोई रिश्तेदार किसी कंपनी का पार्टनर, डायरेक्टर या बड़ा शेयरहोल्डर हो, ऐसे केस में उस कंपनी को भी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस लोन नहीं मिलेगा।

आरबीआई ने कहा कि अगर कोई बैंक बोर्ड निदेशकों के किसी भी रिश्तेदार को अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन देना चाहता है, तो इसके बैंक को मैनेजमेंट कमिटी या बोर्ड ऑफ निदेशकों की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी।

आरबीआई का यह नियम स्थानीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंकों के अलावा सभी शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा।

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