11 मई 2023 आज की ताजा खबरें और समाचार हिंदी में

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इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट उन्हें बहाल कर सकती थी, लेकिन कोर्ट इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाल कर गलती की कि उद्धव ठाकरे सदन में बहुमत खो चुके हैं।

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Ex CJI रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। इसमें दावा किया गया है कि उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं।

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आबकारी नीति मामला : सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रही है।

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ब्यूरोक्रेट्स पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों और पोस्टिंग पर नियंत्रण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को लेकर चल रही तनातनी के बीच ये फैसला आया है।

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