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जस्टिस काटजू ने अब्दुल नासिर मदनी को क्षमा करने के लिए सिद्धारमैया को खत लिखा

आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद अब्दुल नासिर मदनी को मानवीय आधार पर क्षमा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है।

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hastakshep
31 May 2023
अब्दुल नासिर मदनी

अब्दुल नासिर मदनी

अब्दुल नासिर मदनी को क्षमा करने के लिए जस्टिस काटजू ने सिद्धारमैया को खत लिखा

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नई दिल्ली, 31 मई 2023. आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद  इस्लामिक मौलवी और केरल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता अब्दुल नसर मदनी, जिसे अब्दुल नासिर मदनी या महदानी (जन्म 18 जनवरी 1966) के नाम से भी जाना जाता है, को मानवीय आधार पर क्षमा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है।

अंग्रेजी में लिखे पत्र का हिंदी भावानुवाद निम्नवत् है

माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक

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बेंगलुरू

प्रिय मुख्यमंत्री,

मैं आपको केरल के एक धार्मिक मौलवी अब्दुल नासिर मधानी के संबंध में लिख रहा हूं, जो 2010 के बैंगलोर बम विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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उन्हें कोयम्बटूर बम विस्फोट मामले में झूठा फंसाया गया था, जिसके लिए उन्हें 1998 से 2007 तक जेल में रखा गया था, लेकिन फिर अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया और 2007 में बरी कर दिया। इसके बाद उन्हें 2010 में बैंगलोर बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया और उनका उस मामले में अभी ट्रायल चल रहा है। उस मामले के सिलसिले में वे कई वर्षों तक बंगलौर में जेल में रहे, और वर्तमान में वे घर में नजरबंद हैं, और उनके गृह राज्य केरल जाने पर रोक लगा दी गई है।

मामले के गुण-दोष में जाए बिना, इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे मानवीय आधार पर अपील कर रहा हूं कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी शक्ति के प्रयोग में उन्हें निम्नलिखित कारणों से क्षमा करने की सिफारिश करें:

मामले के गुण-दोष में जाए बिना, इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे मानवीय आधार पर अपील कर रहा हूं कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी शक्ति के प्रयोग में उन्हें निम्नलिखित कारणों से क्षमा करने की सिफारिश करें:

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1. वह पहले ही लगभग 22 साल जेल में काट चुका है (जिनमें से कोयम्बटूर बम विस्फोट मामले में 9 साल स्पष्ट रूप से अवैध थे क्योंकि अदालत ने उसे 2007 में निर्दोष पाया था)।

2. वह 1992 में एक पैर गंवाने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हैं, और वह केवल व्हील चेयर पर ही चल-फिर सकते हैं।

3. उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और उन्हें जल्द ही डायलिसिस पर रखा जाएगा।

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4. वह आंशिक रूप से नेत्रहीन है, और उसका इलाज चल रहा है।

5. वह गंभीर मधुमेह से पीड़ित है, जिसने उसके कई अंगों को प्रभावित किया है, और शायद यही उसके आंशिक अंधेपन का कारण था।

6. उसके पिता को लकवा मार गया है और वह बिस्तर पर हैं।

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भले ही यह मान लिया जाए कि वह दोषी है, निश्चित रूप से उसे पर्याप्त सजा मिल चुकी है।

इस संबंध में मैं शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्टिया के प्रसिद्ध भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्याय को दया के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

मैं उर्दू के मशहूर शायर फ़ैज़ का एक शे'र भी उद्धृत कर सकता हूँ:

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“क़फ़स उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो

कहीं तो बेहर-ए-खुदा आज ज़िक्र-ए-यार चले”।

न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू, पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय

31.5.2023

Justice Katju writes to Siddaramaiah to pardon Abdul Nasir Madani

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