Notice of breach of peace against farmers of UP withdrawn after high court rebuke
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लखनऊ, 3 फरवरी 2021| उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह उन 162 किसानों के खिलाफ मामले वापस ले रही है जिन्हें 'शांति का उल्लंघन' करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि उन्हें 10-10 लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड क्यों नहीं भरने चाहिए।
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19 जनवरी को सीतापुर में किसानों (अधिकांश ट्रैक्टर मालिक किसान) को कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने की आशंका पर नोटिस जारी किए गए थे।
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पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने राज्य और जिले के अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा था कि "गरीब किसानों को ये नोटिस कैसे और क्यों जारी किए गए थे।"
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एक्टिविस्ट अरुंधति धुरु द्वारा दायर याचिका पर वकीलों ने किसानों के लिए बहस करते हुए कहा कि नोटिस "निराधार है और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को भी छीन लेते हैं।"
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मंगलवार को मामले में अपने अंतिम आदेश में, अदालत ने कहा,
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"यूपी सरकार के लिए पैरवी करते हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) वी.के. शाही ने अदालत को सूचित किया है कि 10 लाख रुपये के बांड को एक्जीक्यूट करने और इतनी ही राशि जमानत के लिए 162 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 43 लोग पेश हुए थे।"
इसने कहा, "ताजा रिपोर्ट के आधार पर, सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हटा दी गई है, क्योंकि शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की कोई आशंका नहीं है।"
अदालत ने कहा कि एएजी ने न्यायाधीशों को आश्वासन दिया कि वह सीतापुर के जिलाधिकारी को भविष्य में सावधान रहने का निर्देश देंगे, जब भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई शुरू होगी, ताकि किसी भी व्यक्ति का कोई अनावश्यक उत्पीड़न नहीं हो और आगे वह अपने अधीन काम करने वाले को निर्देश दे सके।