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अब जिसे चाहे आतंकवादी करार दे सकती है सरकार, राज्यसभा में पारित हुआ यूएपीए संशोधन

अब जिसे चाहे आतंकवादी करार दे सकती है सरकार, राज्यसभा में पारित हुआ यूएपीए संशोधन

नई दिल्ली, 02 अगस्त 2019. अब सरकार जिसे चाहे आतंकवादी घोषित कर सकती है, इस आशय की शक्तियां सरकार को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2019 में संशोधन (Amendment to the Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019) के जरिए मिल गई हैं।

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किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान वाले गैर कानूनी गतिविधि निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आज संसद की मुहर लग गयी। राज्य सभा ने इसे मत विभाजन के जरिये पारित कर दिया जबकि लोकसभा ने इसे 24 जुलाई को मंजूरी दे दी थी।

राज्य सभा ने विधेयक को आज 42 के मुकाबले 147 मतों से पारित किया। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला बताते हुए इसे विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की लेकिन सदन ने इस आशय के प्रस्ताव को 85 के मुकाबले 104 मतों से ख़ारिज कर दिया।

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