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जानिए बकरीद पर भैंस की कुर्बानी पर प्रतिबंध की याचिका जस्टिस काटजू ने क्यों खारिज की

Banning buffalo slaughter during Eid al Adha. Know why Justice Katju rejected the petition banning the sacrifice of buffalo on Bakrid? आज 29 जून को ईद अल अधा (जिसे ईद उल जोहा या बकरीद भी कहा जाता है) है, जो मुसलमानों के बीच एक महत्वपूर्ण त्योहार है

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hastakshep
29 Jun 2023
Banning buffalo slaughter during Eid al Adha

Banning buffalo slaughter during Eid al Adha

Banning buffalo slaughter during Eid al Adha

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कोर्ट में ईद अल अधा

आज 29 जून को ईद अल अधा (जिसे ईद उल जोहा या बकरीद भी कहा जाता है) है, जो मुसलमानों के बीच एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें एक जानवर की बलि (कुर्बानी) दी जाती है।

इससे मुझे उस मामले की याद आ गई जो मैंने 1991 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के तुरंत बाद सुना था।

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ईद-उल-अज़हा से कुछ दिन पहले पेश की गई एक याचिका में प्रार्थना की गई कि मैं ईद के दौरान कुर्बानी के तौर पर भैंसों के वध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दूं।

मुसलमानों में यह मान्यता है कि एक भैंस की बलि देने से सात व्यक्तियों को कुर्बानी (Qurbani) का वही आध्यात्मिक लाभ मिलता है जो एक बकरे की बलि देने से एक व्यक्ति को मिलता है। इसलिए गरीब व्यक्ति जो बकरी खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, वे अक्सर सामूहिक रूप से एक भैंस खरीदते हैं और उसकी बलि देते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति लागत बकरी की लागत से बहुत कम होती है।

याचिकाकर्ता के वकील से मैंने पूछा कि मुझे ईद के दौरान भैंसों की कुर्बानी पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया कि भैंस हिंदू देवता यमराज (मृत्यु के देवता) की सवारी है। इसलिए भैंसों के वध से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।

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मैंने उत्तर दिया कि चूहा भगवान गणेश की सवारी है। क्या मुझे चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अधिकांश हिंदू देवताओं (ऐसा कहा जाता है कि उनकी संख्या 33  करोड़  है) के पास 'सवारी' या 'वाहन' के रूप में कोई न कोई जानवर होता है। क्या ऐसी सभी सवारियों को मारने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?

मैंने कहा कि यह निहायत बेतुका होगा। मैं किसी जानवर की हत्या पर तभी रोक लगा सकता हूं जब इसके खिलाफ कोई वैधानिक कानून हो। उदाहरण के लिए, भारत के अधिकांश (लेकिन सभी नहीं) राज्यों में गायों की हत्या के खिलाफ कानून है, उदाहरण के लिए यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955। इसलिए मैं गायों की हत्या पर रोक लगाने वाला आदेश पारित कर सकता हूं।

एक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 Wildlife ( Protection ) Act, भी है, इसलिए मैं वन्यजीवों की हत्या पर रोक लगा सकता हूँ।

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लेकिन अदालत द्वारा किसी जानवर की हत्या पर रोक लगाना, हालांकि इसके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर 'आहत' किया गया है, न केवल कोई कानूनी औचित्य नहीं होगा, बल्कि कई समस्याएं भी खड़ी होंगी। कौन सा जानवर पवित्र है? उस पर राय भिन्न हो सकती है? धार्मिक भावनाएँ कब 'आहत' होती हैं? इस पर भी राय भिन्न हो सकती है।

मैंने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मैं केवल कानून लागू करूंगा, भावनाएं नहीं।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू 

(जस्टिस काटजू, लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हैं।)

 

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