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अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर जस्टिस काटजू की राय

Justice Katju's opinion on the hearing in the Supreme Court on abrogation of Article 370. जस्टिस काटजू का मानना है कि मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, चाहे अनुच्छेद 370 को निरस्त करना न्यायालय द्वारा रद्द किया जाए या नहीं, अंतर कुछ नहीं होगा।

Supreme Court of India

एक अप्रासंगिक मुद्दा

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जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा

पिछले 5 दिनों से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ 6 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को चुनौती देने वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य (J&K) को विशेष दर्जा प्रदान करती है। 

मामले में वकीलों द्वारा विभिन्न तर्क दिए गए हैं, और पीठ की ओर से कई टिप्पणियाँ की गई हैं।

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हालाँकि, मामले की खूबियों पर जाए बिना, मेरा मानना है कि मुद्दा वास्तव में अप्रासंगिक है। कैसे, मैं समझाता हूं।

प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक व्यवस्था की कसौटी एक, और केवल एक ही होती है: क्या यह लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है? क्या इससे उन्हें बेहतर जीवन मिलता है?

उस परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि अनुच्छेद 370 को बरकरार रखा जाए या निरस्त किया जाए, क्योंकि किसी भी स्थिति में इससे जम्मू-कश्मीर के आम लोगों के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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अनुच्छेद 370 की बहाली से कुछ राजनीतिक परिवारों को फायदा हो सकता है जिन्होंने दशकों तक कश्मीर को लूटा है, और यह उन अन्य लोगों को कुछ भावनात्मक सांत्वना दे सकता है जो इस बात से व्यथित हो सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा घटाकर यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अनुच्छेद 370 बहाल होने या न होने से जम्मू-कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है?

कश्मीर में बेरोजगारी आश्चर्यजनक रूप से 18.3% है

अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है

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अनुच्छेद 370 की बहाली से इन बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे होगा?

कहा जा रहा है कि पिछले 7 सालों में जम्मू-कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी के लिए इसका क्या महत्व है? पिछले अनुभव से पता चला है कि जो लोग चुने गए वे पूरी तरह से भ्रष्ट थे। उन्होंने धन तो इकट्ठा किया, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया।

मेरा मानना है कि मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, चाहे अनुच्छेद 370 को निरस्त करना न्यायालय द्वारा रद्द किया जाए या नहीं, अंतर कुछ नहीं होगा।

(लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हैं)

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