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बुल्डोजर सरकार को तगड़ा झ़टका : एससी का आदेश सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली गई रकम वापस करे यूपी सरकार

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hastakshep
18 Feb 2022
फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कार्यकर्ता को शाम 5 बजे तक रिहा करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

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Big blow to the bulldozer government: Supreme Court order - UP government should return the amount recovered from anti-CAA protesters

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नई दिल्ली, 18 फरवरी 2022. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली गई संपत्ति उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने कथित नुकसान के लिए संबंधित अधिकारियों को पैसे का भुगतान किया है, तो भी उन्हें वापस किया जाना चाहिए।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने शुरूआत में शीर्ष अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है।

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जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिया आदेश(A bench of Justice D.Y. Chandrachud and Justice Suryakant ordered)

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जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि अगर नोटिस के बाद वसूली की गई है, तो उन्हें वापस भुगतान करना होगा, क्योंकि सरकार ने नोटिस वापस ले लिए हैं।

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार साफ हाथों से अदालत में आई है और शीर्ष अदालत से मामले में संलग्न संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया है।

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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नीलोफर खान ने कहा कि सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक आदि सहित कई लोग थे, जिनसे इन नोटिसों के बाद वसूली की गई है और राज्य सरकार को इन नोटिसों को वापस लेने के बाद रिफंड जारी करना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दौरान वसूले गए नुकसान की वापसी होगी, हालांकि यह नए कानून के तहत दावे के न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

प्रसाद ने पीठ से यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया और कहा कि कुछ संपत्तियों को राज्य सरकार ने पहले ही कब्जे में ले लिया है।

पीठ ने जवाब दिया कि यह कानून के खिलाफ है और अदालत कानून के खिलाफ नहीं जा सकती।

प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।

पीठ ने कहा कि अगर कानून के खिलाफ कुर्की की गई है और अगर ऐसे आदेश वापस ले लिए गए हैं तो कुर्की कैसे चल सकती है?

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "एक बार आदेश वापस ले लिए जाने के बाद, फिर कुर्की कैसे जारी रह सकती है.."

प्रसाद ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य में कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि, शीर्ष अदालत प्रसाद की दलीलों से सहमत नहीं थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 और 15 फरवरी को दो सरकारी आदेश (जीओएस) जारी किए हैं, जिसके तहत सभी कारण बताओ नोटिस वापस लिए जा रहे हैं जो 274 मामलों में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए जारी किए गए थे।

नया कानून - उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम, 2020 - राज्य सरकार को संपत्ति के नुकसान के दावों का फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

शीर्ष अदालत ने 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार से इन नोटिसों को वापस लेने को कहा था, अन्यथा वह उन्हें रद्द कर देगी।

शीर्ष अदालत के 2009 और 2018 के फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को दावा न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।

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