जानिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर क्या है जस्टिस काटजू की राय

Guest writer
18 Jan 2023
जानिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर क्या है जस्टिस काटजू की राय जानिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर क्या है जस्टिस काटजू की राय

What is Justice Katju's opinion on the appointment of judges?

इस लेख में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर मद्रास उच्च न्यायालय में अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू

न्यायाधीशों की नियुक्ति

इन दिनों उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के बीच काफी विवाद चल रहा है। तो चलिए मैं मद्रास उच्च न्यायालय में अपना खुद का अनुभव बताता हूं।

मैंने 30 नवंबर 2004 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला और तुरंत न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की समस्या का सामना करना पड़ा।

justice markandey katju recounts his own experience in the madras high court
justice markandey katju recounts his own experience in the madras high court

उस समय उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 49 थी, लेकिन पदाधिकारी केवल 25 थे, जिनमें से कुछ शीघ्र ही सेवानिवृत्त हो रहे थेI

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तमिलनाडु में दो प्रमुख राजनीतिक दल, डीएमके और एडीएमके, अपने स्वयं के नामितों को नियुक्त करना चाहते थे, और उच्च न्यायालय कॉलेजियम (जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे) की सिफारिशें होने पर उन्हें किसी तरह से रुकवा देते थे अगर उन्हें लगा कि इसमें दूसरे पक्ष से जुड़े व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

हालांकि न्यायाधीशों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत उच्च न्यायालय कॉलेजियम, जिसे नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करनी थी, में उच्च न्यायालय के केवल तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे, मैंने परामर्श प्रक्रिया का काफी विस्तार करने का निर्णय लिया।

इसलिए मैंने उच्च न्यायालय के 20 वरिष्ठतम न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के लगभग 10 या 12 वरिष्ठ और अत्यधिक सम्मानित वकीलों (तमिलनाडु के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता सहित) को पत्र भेजे।) और उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे उन लोगों की सूची दें जिन्हें वे नियुक्ति के योग्य समझते थे। इस प्रकार मुझे लगभग 25 सूचियाँ मिलीं।

फिर मैं अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों, जस्टिस एन. दिनकर और जस्टिस एन.वी. बालासुब्रमण्यम के साथ बैठा और इन सूचियों को देखा। हमें कई सूचियों में कई नाम सामान्य मिले, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इन नामों के बारे में भी उनकी सत्यनिष्ठा और क्षमता की प्रतिष्ठा के बारे में गोपनीय पूछताछ की। अगर किसी को किसी भी राजनीतिक दल से दृढ़ता से जुड़ा हुआ माना जाता था, तो उसे हटा दिया गया, चाहे उसके अन्य गुण कुछ भी हों, क्योंकि मेरे विचार से वह निष्पक्ष नहीं हो सकता था, जैसा कि एक न्यायाधीश को होना चाहिए।

इस प्रक्रिया में लगभग दो महीने लगे, और मैं अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ अक्सर न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुत नामों पर चर्चा करने के लिए बैठा।

अंतत: जब आम सहमति बन गई, तो मैंने नियुक्ति के लिए 20 नामों की सिफारिश की।

उस समय केंद्र में कांग्रेस की एक तमिल सहयोगी राजनीतिक पार्टी ने इन सिफारिशों का कड़ा विरोध किया, क्योंकि जिन लोगों को वे चाहते थे, उनके नाम शामिल नहीं किए गए थे। उनके एक नेता ने पहले मुझसे मुलाकात की थी और मुझे 16 नामों की एक सूची सौंपी थी जो पार्टी चाहती थी, लेकिन मैंने उनके बारे में पूछताछ की और उन्हें अयोग्य पाया (कुछ तो किसी भी अदालत में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, हालांकि तकनीकी रूप से वकील के रूप में नामांकित थे, और अपनी पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे)। नतीजतन मेरे कॉलेजियम के सिफारिशकर्ताओं की नियुक्तियां कई महीनों तक रुकी रहीं

इस गतिरोध को देखते हुए, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लाहोटी ने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा, और इसलिए मैं दिल्ली गया और उनके आवास पर उनसे मिला।

मैंने जस्टिस लाहोटी को इन नामों की सिफारिश करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि सिफारिश किये हुए लोगों में से कोई भी मेरा दोस्त या रिश्तेदार नहीं था, और वास्तव में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था। अगर कोई नाम किसी भी कारण से खारिज कर दिया जाता है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी तरह से मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा नहीं था। हालांकि, मैंने कहा, मैं किसी भी नाम की सिफारिश नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि मैं संतुष्ट न हो जाऊं कि वह व्यक्ति योग्य था, और रिक्तियों को अयोग्य व्यक्तियों से भरने के बजाय रिक्त रहना पसंद करूंगा। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, और अब गेंद उनके और भारत सरकार के पाले में है।

मेरे चेन्नई लौटने के बाद कुछ वरिष्ठ वकीलों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि उन्होंने उस राजनीतिक दल के नेताओं से कहा था जो मेरी सिफारिश का विरोध कर रहे थे कि मेरे द्वारा सुझाए गए व्यक्ति विपरीत राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे, बल्कि तटस्थ थे, और अच्छे नाम थे, और इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए।

अंततः मेरे द्वारा अनुशंसित 20 व्यक्तियों में से 17 को नियुक्त किया गया (अन्य 3 को भी नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बाहरी विचारों के लिए खारिज कर दिया गया, जिसका मुझे यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है)।

मेरा सुझाव है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए भी इसी तरह की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हैं।

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